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ग्वालियर: अंतरधर्म विवाह के लिए हाईकोर्ट पहुंचा प्रेमी जोड़ा, सुरक्षा देने के आदेश

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हिंदू युवक और मुस्लिम युवती ने अपनी शादी और सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए विभिन्न कानूनी पहलुओं पर विचार किया और पुलिस को प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने का आदेश दिया।

क्या है मामला?

करैरा निवासी एक प्रेमी जोड़े ने अंतरधर्म विवाह करने की इच्छा जताई और संभावित खतरे के मद्देनजर सुरक्षा की मांग की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पूछा कि यदि लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम, तो क्या दोनों शादी कर सकते हैं?

संविधान का हवाला

मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने अदालत में दलील दी कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर विवाह करने से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को यह मौलिक अधिकार देता है कि वह अपनी पसंद से विवाह कर सकता है।

मुस्लिम ला की धारा 259 पर विमर्श

सुनवाई के दौरान मुस्लिम ला की धारा 259 पर भी चर्चा हुई। इसके तहत विवाह के विभिन्न प्रावधानों को समझने और न्यायसंगत निर्णय लेने पर विमर्श किया गया।

कोर्ट का फैसला

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को प्रेमी जोड़े को पर्याप्त सुरक्षा देने का आदेश दिया, जिससे वे बिना किसी भय के अपनी आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकें।