news-details

ग्वालियर न्यूज़- जिला कलेक्टर ने खुले में माँस- मछली बेचने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरुपयोग पर लगाई रोक

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने गूगल मीट के जरिए दिए निर्देश जिला कलेक्टर ने खुले में माँस- मछली बेचने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरुपयोग पर लगाई रोक

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का दुरुपयोग और खुले में माँस-मछली बेचने पर कलेक्टर ने लगाई रोक

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का दुरुपयोग और खुले में माँस-मछली विक्रय रोकने के अभियान को तेज करें
राजस्व, पुलिस व नगर निगम के अधिकारी करें संयुक्त कार्रवाई
कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने गूगल मीट के जरिए दिए निर्देश
ग्वालियर 26 मई 2024 ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरुपयोग और खुले में माँस-मछली का विक्रय रोकने के लिये अभियान बतौर कार्य करें। पूजा घरों व विभिन्न संस्थाओं इत्यादि में निर्धारित मानक से ज्यादा ध्वनि के लाउड स्पीकर का उपयोग न हो। इसके लिए इन्हें समझाएँ कि वे स्वत: ही ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले लाउड स्पीकर को हटा लें। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिये लायसेंस भी अवश्य ले लें। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने गूगल मीट के जरिए नगर निगम, राजस्व, पुलिस व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
गूगल मीट में पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री हर्ष सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार, एडीएम श्रीमती अंजू अरुण कुमार व श्री टी एन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री के एम सियाज, जिले के सभी एसडीएम, नगर पुलिस अधीक्षक व एसडीओपी सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए।
कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने गूगल मीट में निर्देश दिए कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरुपयोग और खुले में माँस-मछली की बिक्री को रोकने के लिये राजस्व, पुलिस व नगर निगम के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्रवाई करें। इसमें कोई ढ़िलाई न हो। लोगों को समझाने के साथ-साथ इस बात के लिये भी ताकीद कर दें कि निर्धारित मानक से अधिक तीव्रता के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी। साथ ही सभी एसडीएम से कहा कि विभिन्न सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक जुलूसों व कार्यक्रमों में भी निर्धारित मानक से अधिक तीव्रता के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति न दें। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि डीजे पर पूर्णत: प्रतिबंध है। इसलिये डीजे संचालकों को भी साफतौर पर ताकीद कर दें यदि उन्होंने अपने डीजे दिए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
गूगल मीट में यह भी स्पष्ट किया गया कि शहर में निकलने वाले चल समारोह में ट्रेक्टर जैसे वाहनों को कदापि अनुमति न दी जाए, जिससे दुर्घटना की संभावना न रहे।
सख्ती से रोकें खुले में माँस-मछली की बिक्री
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जोर देकर कहा कि शहर में कहीं भी खुले में मांस-मछली की बिक्री न हो। नगर निगम के अधिकारी इस पर विशेष नजर रखें। उन्होंने नगर निगम आयुक्त श्री हर्ष सिंह को निर्देश दिए कि माँस-मछली के व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को लायसेंस लेने के लिये कहें, जो लोग लायसेंस न लेकर खुले में माँस की बिक्री करें, उन दुकानों को सील्ड कर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही माँस – मछली की दुकानों से निकलने वाले वेस्ट (कचरा) का निष्पादन प्रोपर तरीके से कराएँ, जिससे प्रदूषण न फैले। इसके लिये सभी माँस-मछली के दुकानदारों को साफ तौर पर ताकीद कर दिया जाए। कलेक्टर ने खुले में मांस-मछली बेचने वाली दुकानों के खिलाफ हुई कार्रवाई की प्रतिदिन की रिपोर्ट मांगी है।
कार्रवाई शुरू
कलेक्टर श्रीमती चौहान द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रविवार को शहर में मांस-मछली की दुकानों पर अधिकारी पहुँचे और सभी को ताकीद किया कि वे अपनी दुकान के सामने के हिस्से को पर्दे इत्यादि से अच्छी तरह ढककर ही बिक्री करें। साथ ही जिन दुकानदारों पर लायसेंस नहीं हैं वे लायसेंस ले लें अन्यथा उन्हें इस व्यवसाय की अनुमति नहीं रहेगी।

तजा खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करना नहीं भूले
लिंक आपको निचे दी गई है

INSTAGRAMhttps://www.instagram.com/digitalgwaliornews?igsh=MXB4NmR5czNvc29lbQ==

YOUTUBEhttps://youtube.com/@digitalgwaliornews?si=8K1hdC30r_A87B73

FACEBOOKhttps://www.facebook.com/digitalgwaliornews?mibextid=ZbWKwL