ऑनलाइन सट्टा खिलाने के तीन आरोपियों को हाई कोर्ट से मिली जमानत, सरगना अभी भी जेल में
ग्वालियर ऑनलाइन सट्टा खिलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए गौरव कुशवाह, उदय चतुर्वेदी और प्रांजल जोशी को हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। तीनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने 7 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। हालांकि, इस मामले का मुख्य सरगना अभी भी जेल में ही रहेगा।
सत्र न्यायालय ने किया था जमानत आवेदन निरस्त
तीनों आरोपियों ने 13 दिसंबर 2024 को सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद आरोपियों ने हाई कोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें राहत मिली।
क्राइम ब्रांच की कार्रवाई
क्राइम ब्रांच पुलिस ने इन आरोपियों को सट्टा नेटवर्क चलाने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके पास से कई डिजिटल उपकरण और बैंक ट्रांजेक्शन से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए थे, जिनसे सट्टा रैकेट चलाने की पुष्टि हुई।
मुख्य सरगना अभी भी जेल में
पुलिस की जांच में सामने आया कि इस सट्टा नेटवर्क का मुख्य सरगना अन्य राज्यों में भी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। उसे जेल में ही रखा गया है और उसकी जमानत याचिका अब तक खारिज की जा चुकी है।
मामले की जांच जारी
पुलिस का कहना है कि इस मामले में अन्य आरोपियों और सट्टा नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों की जांच अभी जारी है। मुख्य सरगना के खिलाफ मजबूत साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि उसे कड़ी सजा दिलाई जा सके।
सट्टा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
इस मामले के बाद शहर में सट्टा नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऑनलाइन सट्टा युवाओं को गुमराह कर रहा है और इसे जड़ से खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।
पुलिस ने की अपील
क्राइम ब्रांच ने आम जनता से अपील की है कि अगर उन्हें इस प्रकार की किसी भी गतिविधि की जानकारी मिलती है तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें।
यह मामला ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के खतरनाक प्रभावों और इससे जुड़े अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने की जरूरत को उजागर करता है। पुलिस की सतर्कता और जांच से इस तरह के रैकेट्स को खत्म करने की उम्मीद की जा रही है।